सैंडहर्स्ट रोड स्टेशन पर बड़ा हादसा, 2 यात्रियों की लोकल ट्रेन से कटकर मौत

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मुंबई : मुंबई में गुरुवार शाम CSMT रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। हड़ताल के कारण स्थानीय ट्रेन सेवाएं ठप होने से 4 यात्री ट्रैक पर पैदल आगे बढ़ रहे थे, तभी एक ट्रेन ने उनको टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। घायलों को JJ अस्पताल में भर्ती किया गया है।जानकारी के अनुसार हड़ताल मुम्ब्रा हादसे में दो इंजीनियरों पर दर्ज एफआईआर के खिलाफ की गई थी। रेलवे यूनियनों ने इस कार्रवाई को अनुचित और मनमाना बताया। हड़ताल के कारण मुंबई की सबसे व्यस्त लोकल ट्रेन सेवाएं करीब एक घंटे तक बाधित रहीं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यह थी हादसे की वजह
हड़ताल का कारण जून में हुए मुंब्रा ट्रेन हादसे में 2 इंजीनियरों पर दर्ज एफआईआर थी। रेलवे यूनियनों ने इस एफआईआर को अनुचित और मनमाना बताया और इसे खारिज करने की मांग की। जानकारी के अनुसार, शाम 6.45 बजे के आसपास ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू हो गईं। इस हड़ताल ने मुंबई के कई प्रमुख स्टेशनों पर भीड़ को बढ़ा दिया था और इसी दौरान ये हादसा हो गया। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि तीन महिलाओं और एक पुरुष सहित चार लोग गलत दिशा से उतरकर पटरी पर आगे बढ़ रहे थे, तभी वे सब ट्रेन की चपेट में आ गये। घटना से मौके पर अफरातफरी मच गई। रेलवे ने हादसे के बारे में बताया
रेलवे प्रवक्ता ने बताया कि सभी घायलों को निकटवर्ती अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने बताया कि आगे की कार्रवाई की जा रही है। स्वप्निल नीला, चीफ पीआरओ सेंट्रल रेलवे, ने घटना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि, मुंबई Sandhurst रोड स्टेशन पर चार यात्री ट्रेन की टक्कर से घायल हो गए हैं। वे पटरी पर चल रहे थे और तभी ट्रेन आ गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जिसमें से दो लोगों की मौत की जानकारी है। जे.जे. अस्पताल की सीएमओ डॉ. श्वेता से जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें 4 घायलों की सूचना मिली है जिसमें दो की मौत हो गई है।

1) अज्ञात पुरुष – मृत घोषित
2) हेली मोहमाया (महिला/19 वर्ष) – मृत घोषित
3) कैफ चोगले (पुरुष/22 वर्ष) – घायल यात्री अस्पताल में भर्ती, स्थिति की प्रतीक्षा
4) खुशबू (महिला/45 वर्ष) – घायल यात्री अस्पताल में भर्ती, स्थिति की प्रतीक्षा

जांच के बाद ठाणे रेलवे पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 125(ए)(बी) (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य) के तहत मध्य रेलवे के एक वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर और एक सेक्शन इंजीनियर के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

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